बिहार सचिवालय में प्रवेश हेतु प्रवेश-पत्र

सचिवालय में प्रवेश हेतु प्रवेश-पत्र चार प्रकार के होते हैं
1) सचिवालय के अधिकारियों के लिये पहचान पत्र
2) सचिवालय सम्वर्ग के कर्मचारियों के लिये पहचान-पत्र
3) अस्थाई प्रवेश-पत्र
4) दैनिक प्रवेश-पत्र
1) सचिवालय के अधिकारियों के लिये पहचान पत्र :-
इनके लिये स्थाई पहचान-पत्र निर्गत किये जाते हैं, जिसके लिये एक विहित प्रपत्र है, जिसे विभागीय पदाधिकारियों द्वारा अग्रसारित होना चाहिये ।
2) सचिवालय सम्वर्ग के कर्मचारियों के लिये पहचान-पत्र :-
इनके लिये स्थाई पहचान-पत्र निर्गत किये जाते हैं, जिसके लिये एक विहित प्रपत्र है, जिसे विभागीय पदाधिकारियों द्वारा अग्रसारित होना चाहिये ।
3) अस्थाई प्रवेश-पत्र
यह दो प्रकार के होटल हैं :-
a) क्रास पास :-
यह पास वैसे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को जारी किये जाते हैं, जो सचिवालय सम्वर्ग के नहीं होते हैं, परंतु या तो उनका कार्यालय बिहार सचिवालय के परिसर् में है या उन्हें पटना सचिवालय में प्राय: आना पड़ता है और उनका कार्य सचिवालय के सभी भवनों में स्थित पदाधिकारियों/विभागों में पड़ता है एवं यह सूचना पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होता हैं । इसके लिये विहित प्रपत्र में अंकित सूचना उचित माध्यम से भेजना होता है ।
गैर सरकारी व्यक्तियों को एवं अन्य आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारों आदि को निर्धारित प्रपत्र में सूचना उचित माध्यम से आने पर यदि आवश्यकता समझा जायेगा तो क्रास-पास भी जारी किये जा सकते हैं । इसके लिये निर्धारित शुल्क 10/- रूपया कोषागार में निर्धारित शीर्ष में जमा करना होगा ।
b) कार्ड-पास :-
यह पास पदस्थापन की प्रतीक्षारत पदाधिकारी/दैनिक मजदूरों को आवश्यकतानुसार स्वीकृत किये जा सकते हैं । यह पास किसी विशेष भवन में प्रवेश के लिये मान्य होते हैं तथा ये सूचना पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं । इसकी अवधि चार महीनें के लिये होती है ।
4) दैनिक प्रवेश-पत्र :-
यह प्रवेश-पत्र किसी विशेष भवन/विभाग में किसी विशेष कार्य हेतु जानें के लिये मिलता है । यह प्रति दिन जारी किया जाता है । यह 3:00 बजे अपराह्ण के बाद सम्बन्धित विभाग के सचिवालय के आतिथ्य कार्यालय में बनता है ।
पहचान-पत्र अहस्तांतरणीय है । किसी दूसरे व्यक्ति के परिचय-पत्र/प्रवेश-पत्र के उपयोग करनें वाले कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक या अन्य कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।
पहचान-पत्र खो जाने पर इसकी सूचना तुरंत पुलिस थानें एवं सूचना पदाधिकअरियों को देनी चाहिये ।
पहचान-पत्र/प्रवेश-पत्र का वापस करना
सेवानिवृत्त होने पर/सेवा से निकाले जानें पर/स्थानांतरण होनें पर/निलम्बित होनें पर/सचिवालय से बाहर प्रतिनियुक्त होनें पर पहचान-पत्र/प्रवेश-पत्र वापस करना अनिवार्य है ।
नोट- सेवानिवृत्त्त एवं निलम्बन की स्थिति में अलग से 6 माह तक के लिये विशेष परिस्थिति में पास सूचना आने पर जारी किया जा सकता है ।


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