इस योजना बिहार की सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उद्योग स्थापित करने पर 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना को सरकार ने उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए आरंभ किया है। Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2021 के माध्यम से बेरोजगारी की दरों में कमी आएगी तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। जिससे कि वह अपना खुद का उद्योग शुरू कर पाए। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए बिहार सरकार ने 102 करोड़ का बजट निर्धारित किया है।
बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आरंभ की गई थी। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को ₹1000000 की आर्थिक सहायता उद्योग के लिए प्रदान की जाती है। अब इस योजना का लाभ प्रदेश के युवाओं को भी प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के वे सभी लोग जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच है वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को 10+2 या इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष होनी चाहिए।
Bihar Mukhyamantri Yuva Udhyami Yojana के माध्यम से प्रदेश की बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी। इस योजना के माध्यम से प्राप्त हुई 10 लाख रुपए की राशि में से युवाओं को केवल ₹500000 रुपए वापस करने होंगे एवं ₹500000 का अनुदान सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। ₹500000 की राशि पर युवाओं को 1% ब्याज का भुगतान करना होगा। इस योजना का संचालन बिहार के उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा।
बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना
महिलाओं को उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए ₹1000000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह 10 लाख रुपए की राशि में से महिलाओं को केवल ₹500000 ही वापस करने होंगे शेष ₹500000 रुपए बिहार सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे। महिलाओं को इस राशि पर किसी भी प्रकार के ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
- मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के संचालन के लिए सरकार द्वारा 400 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना के माध्यम से महिलाएं सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगी एवं प्रदेश के अन्य नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी।
- इसके अलावा इस योजना के माध्यम से प्रदेश की बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए एवं महिला द्वारा इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।
- केवल प्रोपराइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी एवं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ही इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
Key Highlights Of Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2021
योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना |
किस ने लांच की | बिहार सरकार |
लाभार्थी | बिहार के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिक |
उद्देश्य | उद्योग स्थापित करने के लिए बढ़ावा देना |
प्रोत्साहन राशि | 10 लाख रुपए |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
साल | 2021 |
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021 का उद्देश्य
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्योग को बढ़ावा देना है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे कि वह अपना व्यापार शुरू कर पाए। इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी। इसी के साथ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के युवाओं को बेहतर आजीविका प्राप्त होगी।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 1% ब्याज पर प्रदान किया जाएगा ऋण
स्वरोजगार के माध्यम से प्रदेश के नागरिक ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि दूसरे नागरिकों को भी रोजगार सर्जन कर सकेंगे। बिहार सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। जिसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं आरंभ की जा रही हैं। ऐसी ही एक योजना बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है। इस योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के युवाओं को उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जिसके लिए उनको 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा सरकार द्वारा योजना की कुल लागत का 50% या अधिकतम ₹500000 तक का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा एवं बाकी ₹500000 रुपए पर लाभार्थी को 1% ब्याज देना होगा। यह ऋण की राशि लाभार्थी को 84 किस्तों में लौटानी होगी। इस योजना के लिए बिहार सरकार द्वारा बजट भी निर्धारित कर दिया गया है।
1 जून 2021 को लांच किया जाएगा ऑनलाइन पोर्टल
प्रदेश के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई है बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी लाभार्थियों के चयन प्रक्रिया पारदर्शिता से की जाएगी। इसी के साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि सभी लाभार्थियों तक सहायता राशि जल्द से जल्द उपलब्ध करवा दी जाए एवं चयन प्रक्रिया भी समय से पूरी हो जाए। इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल भी 1 जून 2021 आरंभ कर दिया जाएगा। जिसके माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2021 के अंतर्गत प्रति योजना 2000 उद्यमी यानी 8000 उद्यमियों को आर्थिक सहायता एवं अन्य सहायता प्रदान की जाएगी। लाभ प्राप्त करने के लिए इस योजना के अंतर्गत आबादी के हिसाब से जिलेवार लक्ष्य तय किए जाएंगे। लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को जिम्मेदारी दी गई है।
महिलाओं को बिना ब्याज के प्रदान किया जाएगा ऋण
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत सभी महिला उद्यमियों को नया उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा ₹1000000 तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा सरकार द्वारा कुल लागत का 50 फ़ीसदी या फिर अधिकतम 500000 का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा और बाकी ₹500000 बिना ब्याज के प्रदान किए जाएंगे। इस राशि को लाभार्थी को 84 किस्तों में वापस करना होगा। Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2021 का लाभ प्राप्त करने के लिए एक उद्यमी महिला को प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करनी होगी।
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के अंतर्गत चयन प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत चयन प्रक्रिया उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी 11 सदस्य कमेटी के माध्यम से की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। जिसके लिए पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। सरकार द्वारा चयन करने की गाइडलाइन भी जारी कर दी गई हैं। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन के साथ सभी उद्यमियों को अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और राशि से संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी। इसके पश्चात प्रोजेक्ट एवं राशि का मूल्यांकन कमेटी द्वारा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री महिला एवं युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ
जैसे कि हम सब जानते हैं बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को अपना खुद का उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। हाल ही में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार की महिलाओं एवं युवाओं के लिए महिला एवं युवा उद्यमी योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इन योजनाओं को स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित कर दिया गया है ताकि इस योजना का लाभ बिहार के अधिक से अधिक युवा एवं महिला उठा सकें। महिला एवं उद्यमी योजना के अंतर्गत महिलाओं एवं युवाओं को 10-10 रुपए तक का लोन सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। जिसकी वापसी युवा एवं महिलाओं को ₹500000 की करनी होगी।
यदि बात महिलाओं की जाए तो उन्हें बिना ब्याज के ही ₹500000 निपटाने की सुविधा दी गई है एवं युवाओं को 5 लाख रुपये 1% ब्याज के साथ लौटाने होंगे | इन योजनाओ के अंतर्गत आवेदन करने के लिए उद्योग विभाग द्वारा अलग अलग पोर्टल तैयार किये गए है अगर आप भी इस योजना का हिस्सा बनना चाहते है तो इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है और सरकार द्वारा रोजगार स्थापित करने के लिए दी जा रही अनुदान धनराशि प्राप्त कर सकते है।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना प्रोत्साहन राशि
जैसे की आप सभी लोग जानते है कि बिहार सरकार ने 19 अप्रैल 2021 को बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को आरम्भ करने की मंज़ूरी दे दी है | इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के रूप में Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2021 के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। इन 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे तथा 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
बिहार सरकार ने उद्योगों के अनुसार वित् वर्ष में राज्य के युवाओ को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रूपये की अनुदान धनराशि 2 समान किश्तों में प्रदान करने का फैसला लिया है। जिसे लाभार्थी को 84 किस्तों में अदा करना होगा। इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार ने 200 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया है। यदि आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के साथ केबिनेट में अन्य योजनाओ को दी मंजूरी
राज्य केबिनेट समिति ने 19 अप्रैल 2021 को राज्य के लोगो के हित में कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के साथ अन्य तीन योजनाओ जैसे मुख्यमंत्री एससी/एस टी उद्यम योजना ,मुख्यमंत्री ओबीसी उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्योग योजना को भी आरम्भ करने की मंजूरी दे दी है। अब इन सभी योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा अपना उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रूपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी । मुख्यमंत्री महिला उद्योग योजना के अंतर्गत राज्य की सभी जाति की महिलाओ को शामिल किया जायेगा। इस सभी योजना के आरम्भ होने से बिहार राज्य को प्रगतिशील बनाया जा सकेगा और राज्य के युवाओ और महिलाओ को भी आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। यही बिहार सरकार का लक्ष्य है।
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2021 के लाभ तथा विशेषताएं
- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लख रुपए के प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के नागरिक उठा सकते हैं।
- Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2021 के माध्यम से बिहार सरकार उद्योग को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रही है।
- इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी की दरों में कमी आएगी।
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में भी इस योजना के माध्यम से सुधार आएगा।
- इस योजना के लिए बिहार सरकार द्वारा 102 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
- 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि में से 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे तथा 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
- इस योजना के माध्यम से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
- इस योजना के तहत बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी।
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को बेहतर आजीविका प्राप्त होगी।
- लोन की राशि 84 किस्तों में जमा करनी होगी।
- लोन ब्याज मुक्त होगा।
- प्रशिक्षण तथा परियोजना निगरानी के लिए सरकार द्वारा ₹25000 प्रदान किए जाएंगे।
- लोन लेने के लिए किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक से लाभार्थी द्वारा स्वयं घोषणा करना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आरंभ होंगे 1 जून 2021 से आवेदन
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को बिहार सरकार द्वारा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को ऋण प्रदान किया जाता है। जिससे कि वह अपना उद्योग स्थापित कर सकें। इस योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के अंतर्गत 1 जून 2021 से ऑनलाइन आवेदन आरंभ किए जाएंगे। सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में लक्ष्य भी तय किया जाएगा। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से लगभग 8000 उद्यमियों को लाभ पहुंचेगा। यदि आप भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आप 1 जून 2021 के बाद आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के प्रमुख बिंदु
- केवल नए उद्यमियों को प्रदान किया जाएगा लाभ: बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ केवल नए उद्योगों को स्थापित करने वाले उद्यमियों को प्रदान किया जाएगा। सभी लाभार्थियों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
- प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता: इस योजना के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों का चयन करने के बाद ₹25000 प्रति इकाई प्रदान किए जाएंगे।
- अनुदान राशि: बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली राशि पर 50% या फिर अधिकतम ₹500000 का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- ऋण अदा करने की अवधि: इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 50% या फिर अधिकतम ₹500000 ब्याज मुक्त ऋण जमा करना होगा। यह राशि लाभार्थी को 7 वर्षों में 84 समान किस्तों के माध्यम से जमा करनी होगी।
आवेदन करने के लिए पात्रता
इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला तथा युवा उद्यमी आवेदन कर सकते है। इन सभी वर्गो के उद्यमियों के लिए पात्रता कुछ इस प्रकार है।
- आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए करंट अकाउंट होना अनिवार्य है।
- प्रोपराइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी पैन पर किया जा सकता है।
- आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- केवल प्रोपराइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही इस योजना का लाभ उठा सकती है।
- आवेदक की शक्षित योग्यता 10+2 या इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला या युवा श्रेणी से होना चाहिए।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला तथा युवा उद्यमियों द्वारा आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज कुछ इस प्रकार है।
- निवास प्रमाण पत्र
- मैट्रिक प्रमाण पत्र
- इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र
- हस्ताक्षर का नमूना
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाती प्रमाण पत्र(पिता के नाम से)
- करेंट अकाउंट निर्गत की तिथि साक्ष्य के साथ
- एससी/एसटी के लिए दिनांक 17/05/2018 के बाद
- पिछड़े वर्ग के लिए दिनांक 04/02/2020 के बाद
- महिला के लिए दिनांक 13/05/2021 के बाद (जिन्होंने पहले अप्लाई किया उनके लिए दिनांक 18/05/2018 के बाद)
- युवा के लिए दिनांक 13/05/2021 के बाद
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
रजिस्ट्रेशन
- सर्वप्रथम आपको उद्योग विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा।
- इस पेज पर आपको निम्नलिखी जानकारी दर्ज करनी होगी।
- अपना नाम
- ईमेल आईडी
- लिंग
- मोबाइल नंबर
- आधार नंबर
- आवेदन का प्रकार
- इसके पश्चाताप को ओटीपी प्राप्त करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा।
- उसके पश्चात आप को सत्यापित करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
लॉगिन प्रक्रिया
- इसके पश्चात आपकी मेल आईडी पर लॉगिन तथा पासवर्ड भेजा जाएगा।
- आप इस लॉगइन पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन करना होगा।
आवेदन फॉर्म
- इसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुल कर आएगा।
- आप को आवेदन पत्र में पूछी गई निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी।
पहला चरण
- सबसे पहले आपको व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होगी।
- व्यक्तिगत जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- आवेदन कर्ता का नाम
- लिंग
- जन्मतिथि
- माता/पिता/पति/अभिभावक का नाम
- वैवाहिक स्थिति
- आवेदन कर्ता का पता
- आवेदक का आधार नंबर
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- आवेदन का प्रकार
- जाती
- उच्चतम शैक्षिक योग्यता आदि
- इसके पश्चात आपको सेव के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
दूसरा चरण
- अब आपको अपना शिक्षा विवरण दर्ज करना होगा।
- यदि आप अपना शैक्षिक विवरण जोड़ना चाहते हैं तो आपको शैक्षणिक विवरण जोड़े के विकल्प पर क्लिक करना होगा और यदि आप अपना दक्षता प्रशिक्षण कोर्स का विवरण दर्ज चाहते हैं तो आपको दक्षता प्रशिक्षण कोर्स जोड़े के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी।
- बोर्ड/संस्था का नाम
- बोर्ड/संस्था का रोल नंबर
- पास करने का साल
- विषय
- प्रशिक्षण संस्था का नाम
- वर्ष
- ट्रेंड
- अवधि
- इसके पश्चात आप को जोड़ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
तीसरा चरण
- अब आपको अपना पारिवारिक विवरण दर्ज करना।
- पारिवारिक विवरण में आपको निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी।
- आवेदक का व्यवसाय
- मासिक आय
- व्यवसाय का विवरण
- मुख्य पारिवारिक व्यवसाय
- रिवार की कुल वार्षिक आय
- क्या परिवार का कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है?
- अब आप को जोड़े के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
चौथा चरण
- इसके बाद आपको संगठन का विवरण दर्ज करना होगा।
- इस विवरण में आपको निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी।
- क्या आपने प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गठन किया है?
- आवेदनकर्ता की संस्था/इकाई से संबंधित पदनाम
- आवेदक को संस्था/इकाई का प्रकार
- संस्था/इकाई का नाम
- संस्था/इकाई का पंजीकृत पता
- इसके पश्चात आप को सेव के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- यदि आप अपनी संस्था या इकाई में प्रमोटर, डायरेक्टर या पार्टनर जोड़ना चाहते हैं तो आपको प्रमोटर/ डायरेक्टर/ पार्टनर जोड़े के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको प्रमोटर डायरेक्टर या पार्टनर का नाम, पदनाम, लिंग, श्रेणी तथा शेयर से संबंधित जानकारी दर्ज करनी होगी।
- अब आपको जोड़े के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
पांचवा चरण
- इसके बाद आपको परियोजना विवरण दर्ज करना होगा।
- परियोजना विवरण में आपको निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी।
- प्रोजेक्ट का नाम
- क्या आपने इस प्रोजेक्ट से संबंधित कोई कौशल प्रशिक्षण लिया है? यदि नहीं तो आपको सेव करके आगे बढ़ना होगा और यदि हां तो प्रशिक्षण संस्थान का नाम, वर्ष, ट्रेंड, अवधि दर्ज करके जोड़े के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्या जमीन/शेड की पहचान हो गई है? यदि नहीं तो सेव करके अगले चरण में जाएं और यदि हां तो जमीन का विवरण आपको दर्ज करना होगा।
- इसके पश्चात आपको सेव के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
छठा चरण
- अब आपको वित्त विवरण फॉर्म भरना होगा।
- इस फॉर्म में आपको निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी।
- पूंजी/निवेश का विवरण
- क्या भवन/शेड/दुकान किराए पर है? यदि हां तो किराए की रकम दर्ज करनी होगी।
- प्लॉट और मशीनरी/उपकरण
- अन्य अचल संपत्ति
- कार्यशील पूंजी
- इसके पश्चात आपको सेव के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको बैंक विवरण दर्ज करना होगा।
- बैंक विवरण में आपको निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी।
- बैंक का नाम
- शाखा का नाम
- खाता का प्रकार
- आईएफएससी कोड
- खाता संख्या
- केवल ट्रांजैक्शन आईडी
- अब आपको सेव के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
सातवा चरण
- इसके पश्चात आपको अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे जो की कुछ इस प्रकार हैं।
- जाति प्रमाण पत्र
- हस्ताक्षर की फोटो
- प्रोफाइल फोटो
- रद्द चेक कौशल
- प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र
- जमीन संबंधित रसीद/पट्टे से संबंधित दस्तावेज/किरायानामा
- संस्था/इकाई निजी पेन कार्ड
- संस्था/इकाई प्रमाण पत्र
- आवासीय प्रमाण पत्र
- उच्चतम शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- इंटरमीडिएट का समकक्ष
- मैट्रिक/दसवीं पास का प्रमाण पत्र
- अब आपको सभी फॉर्म में भरे डाटा की जांच करनी होगी।
- इसके लिए आपको सबमिट करने से पहले फॉर्म डाटा की जांच करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जांच करने के उपरांत आपको सभी प्रकार के विवरण के नीचे दिए गए सत्यापित करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको अपने द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों की जांच करनी होगी।
- अब आपको अपलोड किए गए डॉक्स सत्यापित करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको फॉर्म जमा करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको डिक्लेरेशन पर टिक करना होगा।
- इसके बाद आपको फाइनल सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना।
- इस प्रकार आप बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको उद्योग विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके पश्चात आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने लॉगइनफॉर्म खुलकर आएगा।
- आपको इस लॉगइन पेज पर अपना आधार नंबर तथा पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- इसके पश्चात आपको लॉगइन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदन पत्र में भरी जाने वाली जानकारियों की सूची
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी।
- पंजीकरण सामान्य जानकारी– आवेदन कर्ता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, पिता/माता/अभिभावक का नाम, आवेदन कर्ता का पता, राज्य, जिला, पिन कोड, आवेदक का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्मतिथि, लिंग, जाति, उच्चतम शैक्षिक योग्यता।
- शैक्षणिक विवरण– वर्ग, बोर्ड, संस्था का नाम, बोर्ड/संस्था रोल नंबर, पास करने का साल, विषय।
- प्रशिक्षण का विवरण
- परिवार का विवरण– आवेदक का व्यवसाय, आवेदक का व्यवसाय से आय, आवेदक का व्यवसाय का विवरण, मुख्य पारिवारिक व्यवसाय, परिवार की कुल वार्षिक आय, क्या परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या नहीं?
- संस्था का विवरण– क्या आपने प्रोपराइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/एलएलपी अथवा प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया है?, संस्था का नाम, संस्था का प्रकार, संस्था का पंजीकृत पता, राज्य, जिला, पिन कोड।
- प्रमोटर/डायरेक्टर/पार्टनर का विवरण– नाम, पदनाम, लिंग, सामाजिक श्रेणी, शेयर, आवेदन कर्ता का संस्था से संबंधित पदनाम।
- प्रोजेक्ट का विवरण– प्रोजेक्ट का प्रकार, प्रोजेक्ट का नाम, क्या आप इस प्रोजेक्ट से संबंधित कोई कौशल प्रशिक्षण लिया है?
- जमीन/शेड का विवरण
- पूंजी निवेश का विवरण– आंचल पूंजी, जमीन, भवन, संयंत्र और मशीनरी/उपकरण, स्वदेशी, आयाती, अन्य अचल संपत्ति, कार्यशील पूंजी।
- वित्तीय संसाधन– प्रमोटर का योगदान, बैंक से ऋण, सरकारी अनुदान, असुरक्षित ऋण।
- संस्था के बैंक का विवरण– खाता संख्या, खाता का प्रकार, बैंक का नाम, शाखा का नाम, आईएफएससी कोड।
- प्रस्तावित समयावधि– प्रोजेक्ट शुरुआत की तिथि, सैंपल अथवा टेस्ट के लिए उत्पादन की तिथि, प्रोजेक्ट के उद्घाटन की तिथि, आवेदन कर्ता का नाम, स्थान, तिथि।
अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन पत्र में भरी जाने वाली जानकारियों की सूची
- पंजीकरण- आवेदन कर्ता का नाम, माता/पिता/अभिभावक का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति/पत्नी का नाम, आवेदन कर्ता का पता, थाना, राज्य, जिला, पिन कोड, आवेदक का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्मतिथि, लिंग, जाति, उच्चतम शैक्षिक योग्यता।
- शैक्षणिक विवरण– वर्ग, बोर्ड/संस्था का नाम,बोर्ड/संस्था रोल नंबर, पास करने का साल, विषय।
- प्रशिक्षण कोर्स– प्रशिक्षण संस्थान का नाम, वर्ग, ट्रेड, अवधि।
- परिवार का विवरण– आवेदक का व्यवसाय, आवेदक का व्यवसाय से मासिक आय, आवेदक का व्यवसाय का विवरण, मुख्य पारिवारिक व्यवसाय, परिवार की कुल वार्षिक आय।
- संस्था/इकाई का विवरण– आवेदक का संस्था/इकाई का प्रकार, संस्था/इकाई का नाम, संस्था इकाई का पंजीकृत पता, राज्य, जिला, पिन कोड।
- प्रमोटर/डायरेक्टर/पार्टनर का विवरण– नाम, पदनाम, लिंग, श्रेणी, शेयर, आवेदन कर्ता का संस्था इकाई से संबंधित पदनाम।
- प्रोजेक्ट का विवरण– प्रोजेक्ट की सूची, प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट के लिए प्राप्त हुआ कौशल प्रशिक्षण।
- जमीन/शेड का विवरण– क्या जमीन/शेड का पहचान हो गया है?, जमीन/शेड का क्षेत्रफल, जमीन/शेड का प्रस्तावित स्थान का पता, जमीन/शेड का प्रकार, राज्य, जिला, पिन कोड।
- परियोजना में निवेश की विवरणी– परियोजना की लागत, आंचल पूंजी, जमीन, भवन/शेड/दुकान, प्लांट और मशीनरी/उपकरण, अन्य अचल संपत्ति, कार्यशील पूंजी।
- उद्योग लगाने के लिए राशि की व्यवस्था– स्वयं का खर्च, मित्रों एवं अन्य लोगों से लोन, स्कीम के तहत वित्तीय सहायता।
- संस्था इकाई के बैंक का विवरण– बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता का प्रकार, आईएफएससी कोड, खाता संख्या।
- बैंक/वित्तीय संस्थान ऋण की विवरण– क्या आपने किसी बैंक/वित्तीय संस्थान से ऋण लिया है?, बैंक/वित्तीय संस्थान का नाम, बैंक/वित्तीय संस्थान का पता, प्राप्त ऋण की राशि, वर्ष, बकाए रकम की राशि, किसी योजना के अंतर्गत राशि।
- परियोजना प्रारंभ करने की प्रस्तावित समयवधि– प्रोजेक्ट की शुरुआत से संबंधित तिथि, सैंपल अथवा टेस्ट के लिए उत्पादन की संभावित तिथि, व्यवसायिक उत्पादन की संभावित तिथि।
उपयोगकर्ता पुस्तिका डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको उद्योग विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको उपयोगकर्ता पुस्तिका के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको उपयोगकर्ता पुस्तिका डाउनलोड करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे यह पुस्तिका पीडीएफ फॉर्मेट में खुलकर आ जाएगी।
- अब आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप उपयोगकर्ता पुस्तिका को डाउनलोड कर पाएंगे।
संकल्प डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको उद्योग विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके पश्चात आपको संकल्प के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर निम्नलिखित ऑप्शन उपलब्ध होंगे।
- आपको अपनी आवश्यकतानुसार विकल्प के सामने दिए गए डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने पीडीएफ फाइल खुल कर आएगी।
- अब आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप संकल्प डाउनलोड कर पाएंगे।
संबंधित संस्थान की सूची देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको उद्योग विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको संबद्ध संस्थान के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आप संबद्ध संस्थान की सूची देख सकते है।
परियोजना को सूची देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको उद्योग विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके पश्चात आपको परियोजना की सूची के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आप परियोजना की सूची देख सकते हैं।
नोडल पदाधिकारी की सूची देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको उद्योग विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको नोडल पदाधिकारी के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आप नोडल पदाधिकारी की सूची देख सकते है।
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