ओडिशा सरकार ने संविदा शिक्षकों की सेवा को नियमित करने के लिए अधिसूचना जारी की
ओडिशा सरकार ने गुरुवार को राज्य, स्कूल और जन शिक्षा विभाग में संविदा / प्रारंभिक नियुक्त हाई स्कूल शिक्षकों की सेवा को नियमित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की।
अधिसूचना में कहा गया है, "शिक्षकों की नियमित सेवा अवधि/नियमितकरण का मामला सरकार के विचाराधीन था, इसलिए अब सरकार नियमित सेवा अवधि/संविदा मोड/प्रारंभिक नियुक्तियों पर शामिल होने वाले ऐसे शिक्षकों के नियमितीकरण पर विचार कर रही है।"
"ओडिशा ग्रुप-बी पोस्ट (संविदा नियुक्ति) नियमावली, 2013 की अधिसूचना से पूर्व अनुबंधित रूप से नियुक्त किए गए शिक्षकों और उक्त 2013 नियमों की अधिसूचना से पूर्व छह वर्ष की संविदा सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों की नियमित सेवा अवधि होगी। छह साल की संविदा सेवा पूरी होने पर गिना जाएगा और उनकी वरिष्ठता भर्ती के वर्ष में योग्यता सूची में उनकी स्थिति के अनुसार बनाए रखी जाएगी," अधिसूचना में आगे उल् लेख किया गया है।
अधिसूचना में कहा गया है कि उनके नियमितीकरण की तिथि के बावजूद, उन्हें भर्ती के वर्ष में योग्यता सूची के अनुसार वरिष्ठता की अनुमति दी जाएगी और भर्ती के बाद के बैचों/वर्षों में भर्ती किए गए शिक्षकों से वरिष्ठ बने रहेंगे।
"वे सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत विभाग के ओडिशा ग्रुप-बी पीओएस (संविदात्मक नियुक्ति) नियम, 2013 के अनुसार भर्ती शिक्षकों से कम नहीं होने वाले कल्पित वेतन की भी अनुमति देंगे।" (एएनआई)
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